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गुरुग्राम में इन नस्ल के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध, नगर निगम नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन; देखें लिस्ट

प्रत्येक कुत्ते के मालिक को कुत्ते का रजिस्ट्रेशन निगम में करवाना जरूरी है। निगम में कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये हैं। एक वर्ष बाद 250 रुपये फीस देकर कुत्ते के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जा सकता है।केंद्र सरकार ने खूंखार कुत्तों की 23 प्रजातियों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है। गुरुग्राम नगर निगम प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा।

By Sandeep Kumar Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Fri, 15 Mar 2024 07:49 PM (IST)
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गुरुग्राम में इन नस्ल के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अगर आप घर में कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो पहले कुत्ताें की प्रतिबंधित प्रजातियों के बारे में जान लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने खूंखार कुत्तों की 23 प्रजातियों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है। ऐसे में अगर खूंखार प्रजाति का कुत्ता पाला तो गुरुग्राम नगर निगम में रजिस्ट्रेशन भी अटक सकता है।

हालांकि, फिलहाल यह आदेश निगम में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन निगम अधिकारियों का कहना है कि आदेशों का पालन किया जाएगा। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष सिंगला ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में अब तक 1500 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। खूंखार प्रजाति के कुत्तों को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।

कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

प्रत्येक कुत्ते के मालिक को कुत्ते का रजिस्ट्रेशन निगम में करवाना जरूरी है। सार्वजनिक स्थल पर कुत्ते को ले जाते समय मुंह पर नेट कैप पहनाने और कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाते समय शिट बैग लेकर जाने का नियम है। निगम में कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये हैं। एक वर्ष बाद 250 रुपये फीस देकर कुत्ते के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जा सकता है।

कोर्ट पहुंच गया था मामला

11 अगस्त 2022 को सिविल लाइंस क्षेत्र में एक घरेलू सहायिका को डोगो अर्जेंटीनो प्रजाति के एक कुत्ते ने काट लिया था। घरेलू सहायिका की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके अलावा सिविल लाइंस में ही रहने वाले एक एडवोकेट ने भी इस मामले में कोर्ट में केस दायर कर दिया। इसके बाद पीड़िता मुन्नी ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया। बाद में यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था।

इन खूंखार प्रजातियों पर लगाया प्रतिबंध

पिटबुल टेरियर्स, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरियो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडाग, बोअरबोएल, कांगल, टार्नजैक, बैंडोग, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, राटविलर, रोडेशियन रिजबैक, कैनारियो, अकबाश और मास्को गार्ड डाग, वोल्फ डाग और जर्मन शेफर्ड को खूंखार प्रजातियों में शामिल किया गया है।

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