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Gurugram News: भोलू को वयस्क मानने के बाद सेशन कोर्ट में प्रिंस हत्याकांड की सुनवाई शुरू

Gurugram News पीड़ित पक्ष ने इस मामले की जल्द कार्रवाई के लिए डे-टू-डे सुनवाई अर्जी अदालत में दी है। अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया। इस अर्जी पर 19 नवंबर को बहस होगी। सेशन कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 नवंबर तय की है।

By Jagran NewsEdited By: JP YadavUpdated: Tue, 01 Nov 2022 10:50 AM (IST)
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भोलू को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। फोटो प्रतीकात्मक
गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। सोहना रोड के एक नामी स्कूल में सात वर्षीय मासूम प्रिंस की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट में  सुनवाई शुरू हो गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपित भोलू को बालिग मानने के बाद केस से संबंधित सभी दस्तावेज सेशन अदालत को भेज दिए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में डे-टू-डे सुनवाई की अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस पर बहस 19 नवंबर को होगी।

सीबीआइ जांच में पलट गई थी पुलिस जांच की थ्योरी

सोहना रोड पर नौ सितंबर 2017 को एक नामी स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रिंस (कोर्ट का दिया हुआ नाम) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने घटना के दिन ही स्कूल सहायक को आरोपित बना दिया था। बाद में सीबीआइ जांच हुई तो पुलिस की थ्योरी को पलटते हुए सीबीआइ ने स्कूल बस सहायक को क्लीन चिट दे 11वीं कक्षा के छात्र भोलू (कोर्ट का दिया हुआ नाम) को आरोपित बनाया।

भोलू उस समय नाबालिग था। पीड़ित पक्ष ने भोलू को बालिग की तरह केस चलाने की याचिका दायर की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भोलू को बालिग की तरह के चलाने का फैसला दिया था। आरोपित पक्ष ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।

17 अक्टूबर को मिली थी केस चलाने की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को फैसले का पुन मूल्यांकन करने के आदेश दिए। बोर्ड ने पीजीआइएमएस रोहतक के डाक्टरों की टीम गठित कर भोलू के हावभाव और घटना के समय उसके तौर-तरीकों का आकलन कराया। डाक्टरों की रिपोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एक दिन की काउंसलिंग के बाद 17 अक्टूबर को बोर्ड ने भोलू को बालिग की तरह केस चलाने की अनुमति दी।

19 नवंबर को होगी सुनवाई

बता दें कि 17 अक्टूबर को ही 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। 22 अक्टूबर को 2017 से बाल सुधार गृह में बंद भोलू को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। बालिग मानने के बाद सोमवार को पहली बार सुनवाई शुरू हुई। 

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