Haryana Election 2024: 5 से 12 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन, प्रचार में 40 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक चलेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियां तथा उम्मीदवार आपस में सौहार्द का वातावरण बनाए रखेंगे। चुनाव संपन्न होने तक कहीं भी तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एक प्रत्याशी प्रचार में 40 लाख रुपये खर्च कर सकेगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारी जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। पांच सितंबर से गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना के एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।
नामांकन करने के दौरान उम्मीदवार के साथ चार से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक जारी रहेगी। रविवार आठ सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष अनिवार्य है।
मतदाता सूची में नाम होना जरूरी
साथ ही उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। उम्मीदवार अगर पंजीकृत पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा।निर्दलीय व गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ 10 प्रस्तावक होने चाहिए। उम्मीदवार किसी दूसरे जिले से आकर यहां चुनाव के लिए फार्म भरता है तो वह अपनी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवा कर लाएगा।
नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फॉर्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, लोन, देनदारी, अपराधिक रिकॉर्ड का पूर्ण विवरण देना है।
उम्मीदवार अपने बैंक अकाउंट से करेगा सारा खर्च
नामांकन के समय उम्मीदवार सहित पांच लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम की कोर्ट परिसर में मौजूद होने चाहिए। एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी में उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेगा।
चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्चा रजिस्टर उम्मीदवार के पास व एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की फीस जमा करवानी होगी।
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