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Haryana Election 2024: 5 से 12 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन, प्रचार में 40 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक चलेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियां तथा उम्मीदवार आपस में सौहार्द का वातावरण बनाए रखेंगे। चुनाव संपन्न होने तक कहीं भी तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एक प्रत्याशी प्रचार में 40 लाख रुपये खर्च कर सकेगा।

By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 26 Aug 2024 12:52 PM (IST)
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने चुनाव को लेकर दिए दिशा-निर्देश।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारी जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। पांच सितंबर से गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना के एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

नामांकन करने के दौरान उम्मीदवार के साथ चार से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक जारी रहेगी। रविवार आठ सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष अनिवार्य है।

मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

साथ ही उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। उम्मीदवार अगर पंजीकृत पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा।

निर्दलीय व गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ 10 प्रस्तावक होने चाहिए। उम्मीदवार किसी दूसरे जिले से आकर यहां चुनाव के लिए फार्म भरता है तो वह अपनी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवा कर लाएगा।

नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फॉर्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, लोन, देनदारी, अपराधिक रिकॉर्ड का पूर्ण विवरण देना है।

उम्मीदवार अपने बैंक अकाउंट से करेगा सारा खर्च

नामांकन के समय उम्मीदवार सहित पांच लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम की कोर्ट परिसर में मौजूद होने चाहिए। एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी में उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेगा।

चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्चा रजिस्टर उम्मीदवार के पास व एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की फीस जमा करवानी होगी।

रोड शो में केवल चुनाव प्रचार हो: निशांत यादव

निशांत यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक अहम कड़ी है। यह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए, जिससे कि हमारे इलाके व प्रदेश की साफ-सुथरी छवि बनी रहे। चुनाव में किसी बात को लेकर आपस में क्लेश पैदा नहीं होना चाहिए।

खासतौर से जनसभा या रोड शो के समय दूसरी पार्टी या प्रत्याशी के कार्यकर्ता विघ्न न डालें। रोड शो के लिए आवेदन करते समय जो रूट प्रशासन को बताया जाएगा, उसे अनुमति मिलने के पश्चात परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि एक पार्टी अपना रोड शो निकाल रही है और उनका भी वही रूट है तो दो-तीन घंटे बाद वहां से गुजरें।

रोड शो की वजह से बाधित न हो यातायात

रोड शो में केवल चुनाव प्रचार किया जा सकता है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रोड शो की वजह से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। चुनाव के हर कार्य को पूरा करवाने में राजनीतिक दल सरकारी अधिकारियों का सहयोग करेंगे। चुनाव के काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जिला प्रशासन का सभी पार्टियों व उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार रहेगा।

जनसभा का स्थान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार जनसभा का आयोजन नहीं करेगा। प्रचार में किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों जैसे नशीले पदार्थ, नकदी आदि का प्रयोग न करें और न ही मतदाता पर वोट का दबाव डालें।

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