बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार दे रही 71 हजार रुपये की आर्थिक मदद, ये हैं शर्तें
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana अगर आप भी अपनी बेटी शादी कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं और आपके पास बजट की कमी है तो ये खबर आपके लिए ही है। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दे रही है। इसके लिए लाभार्थियों को ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के आनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले आनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।
कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।कन्या विवाह शगुन योजना
वर्ग | आर्थिक मदद |
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार, BPL धारक | 71 हजार रुपये |
सभी वर्गों की विधवा,बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, एक लाख 80 हजार से कम आय | 51 हजार रुपये |
फाइल फोटो
सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।