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हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई, अदालत ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस; ये है मामला

Gurugram Today News स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर के निर्माण के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया। अब इस मामले और स्टे एप्लीकेशन पर अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है ?

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Thu, 03 Oct 2024 06:24 PM (IST)
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नए सिरे से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। फाइल फोटो

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर के निर्माण के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नए सिरे से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश शील नागू की बेंच पर सुनवाई हुई। जनहित याचिका गुरुग्राम के सुशांत लोक निवासी सुनील कुमार सिंह की तरफ से दायर की गई है।

याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मीत मल्होत्रा ने कोर्ट में दलीलें पेश की। फिलहाल कोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर दिया है।

इसके साथ ही याचिका में चार फ्लोर पर रोक लगाने के लिए दायर की गई स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस जारी कर दिया है। अब मामले और स्टे एप्लीकेशन पर अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी है। इससे पहले गुड़गांव सिटीजंस काउंसिल और एक अन्य याचिका पर भी साथ ही सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता सुनील सिंह ने क्या बताया...

याचिकाकर्ता सुनील सिंह ने बताया कि चार फ्लोर के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए दो जुलाई को फिर से चार फ्लोर लागू कर दिए गए। शहर की कॉलोनियां इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बुनियादी सुविधाओं से खासी प्रभावित हो रही है। आज गुरुग्राम शहर में कूड़े के निस्तारण, सीवर ओवरफ्लो, ड्रेनेज, साफ-सफाई, सड़कों की खस्ताहाल व्यवस्था, बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहा है।

एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से एक साल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराने की सिफारिश की गई थी, लेकिन बिना ऑडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की दिशा में कोई कदम उठाए फिर से चार फ्लोर लागू कर दिए गए। ऐसे में यह शहर एक अर्बन स्लम बनकर रह जाएगा और यहां की समस्याओं से आम जनता रोज दो-चार हो रही है।

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याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से दो जुलाई के नोटिफिकेशन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग विभाग की तरफ से बीते दिनों चार फ्लोर के पोर्टल को खोल दिया गया है और नक्शे पास करना भी शुरू कर दिया गया है।

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