Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

लोकसभा चुनाव में ये लोग कर सकेंगे मतदान, यहां चेक करें अपना भी नाम; देखें अहम दस्तावेजों की सूची

Lok Sabha election 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में नाम होना अवाश्यक है। सूची में नाम होने पर ही व्यक्ति अपना मतदान कर सकेगा। अगर सूची में नाम है लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं तो वह व्यक्ति वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान कर सकेगा। लोग अपने प्रदेश के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची विधानसभा वार देख सकते हैं।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Mon, 25 Mar 2024 03:41 PM (IST)
Hero Image
लोकसभा चुनाव 2024: मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। लोकतंत्र के महापर्व में सभी का मतदान करना जरूरी है। चुनाव आयोग भी सभी लोगों से मतदान के दिन घर से निकलने और मतदान करने की अपील कर रहा है। गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं।

जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।

मतदाता सूची में नाम नहीं तो मतदान नहीं

किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

यह भी पढ़ें: सोनीपत लोकसभा में कांग्रेस नेताओं में बेचैनी, इस नेता ने बढ़ाई धड़कनें; चुनाव में उतरने की चर्चा तेज

इन दस्तावेज से कर सकेंगे मतदान

एपिक के अलावा मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।

यहां देखें मतदाता सूची

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड हैं, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी जानकारी हासिल कर सकता है।

यह भी पढ़ें: जब सियासी पिच पर बोल्ड हुआ ये दिग्गज कप्तान, सीट बदली... पार्टी बदली, काम नहीं आया कपिल देव का प्रचार

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर