हरियाणा सरकार ने लागू की नई नियमावली, वृद्धों को मिलेगा लाभ; पढ़ें पूरी डिटेल्स
हरियाणा सरकार ने वृद्धों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग के लिए एक नई नियमावली लागू की है। इस नीति का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को सुरक्षित और सुसज्जित आवास सुविधा प्रदान करना है जहां वे स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जी सके। नियमावली में परियोजनाओं के लिए मापदंड अनिवार्य सेवाएं और सुविधाएं निरीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली विशेष प्रविधान और स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लेख है।
गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने वृद्धों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग के लिए एक नई नियमावली लागू की है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
इस नीति का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को सुरक्षित और सुसज्जित आवास सुविधा प्रदान करना है, जहां वे स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जी सके।
नियमावली का उद्देश्य बढ़ती उम्र और एकल परिवारों के चलन को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी जगह की आवश्यकता है जहां वे अपने दैनिक जीवन में निर्भर न रहें। इस नियमावली के अनुसार रिटायरमेंट हाउसिंग परियोजनाओं को व्यावसायिक और व्यवस्थित रूप से संचालित करना है ताकि वृद्ध नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।
नियमावली के मापदंड
परियोजना केवल रिहायशी जोन में स्वीकृत होगी और इसका क्षेत्र 0.5 से 10 एकड़ के बीच होना चाहिए। साइट के लिए कम से कम 12 मीटर चौड़ी सडक़ से पहंच की सुविधा होनी चाहिए।
प्लानिंग और डिजाइन नियम
- अधिकतम एफएआर 225 तक की अनुमति है।- अधिकतम 40 प्रतिशत क्षेत्र ग्राउंड कवरेज किया जा सकता है।
- कुल एफएआर का चार प्रतिशत हिस्सा दुकानों के लिए हो सकता है जो केवल दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाली होंगी।
- किसी भी प्रोजेक्ट में 100 वर्ग मीटर का भोजनालय, मेडिकल रूम, और 500 वर्ग मीटर का जिम, इंडोर गेम्स, और सामान्य कक्ष होना अनिवार्य है।
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