Gurugram: मनी लॉन्ड्रिंग में विधायक धर्मसिंह छोकर और उसके दो बेटों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी
10 एकड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट में गबन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी सिंह की अदालत ने समालखा के विधायक धर्मसिंह छोकर उनके दो बेटे सिकंदर और विकास के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए है। ईडी ने आरोपितों के जांच में शामिल न होने पर 16 अगस्त को अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका दायर की थी।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Sat, 30 Sep 2023 08:41 PM (IST)
गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। सेक्टर-68 में 10 एकड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट में गबन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी सिंह की अदालत ने समालखा के विधायक धर्मसिंह छोकर उनके दो बेटे सिकंदर और विकास के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, ED) ने आरोपितों के जांच में शामिल न होने पर 16 अगस्त को अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका दायर की थी।
सेक्टर-68 में माहिरा बिल्डर के नाम से 10 एकड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें लोगों से पूरा पैसा लेने के बाद प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया गया। इस मामले को लेकर नीरज चौधरी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
2021 में दर्ज किया था मुकदमा
सीजेएम अनिल कुमार के आदेश पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने 14 जनवरी 2021 में माहिरा बिल्डर के प्रमोटर और निदेशकों समेत 15 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इसी मामले के आधार पर ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की छापेमारी
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 25 जुलाई 2023 को माहिरा बिल्डर के धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे सिकंदर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद से सभी आरोपित गायब हैं। ईडी का आरोप है कि कोई भी आरोपित जांच में शामिल नहीं हो रहे। ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में गोतस्करों ने गोरक्षकों की गाड़ी पर किया पथराव, चलते वाहन से गाय को फेंककर हुए फरार