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Elvish Yadav: स्‍नेक वेनम मामले में PFA अधिकारी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी, पंजाब एंड हरियाणा HC में दायर की याचिका

Elvish Yadav Snake Venom Case एल्विश सांप प्रकरण में जिला अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता कहना है कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

By Jagran News Edited By: Prateek Jain Updated: Thu, 21 Mar 2024 07:34 AM (IST)
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Elvish Yadav: स्‍नेक वेनम मामले में PFA अधिकारी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की मिली धमकी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एल्विश सांप प्रकरण में जिला अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता कहना है कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही केस वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी।

सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा दबाव

पीपल फार एनिमल के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता के अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस मामले में डीजीपी हरियाणा, गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और थाना प्रभारी बादशाहपुर को पार्टी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को लगातार सोशल मीडिया पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई जसजीत सिंह बेदी की बेंच में चल रही है।

याचिकाकर्ता सौरव गुप्ता ने बताया कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने एक गाने में दूसरे देश के सांप के इस्तेमाल करने पर एल्विश यादव पर कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम अदालत में याचिका दायर की थी।

पांच मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत में पत्र दाखिल कर जान का खतरा बताया था। इस पर अदालत ने पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए थे। गुरुग्राम अदालत में इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में चल रही है। इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई है।

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