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Gurugram: दृष्टिहीन बेटी को सौतेले बाप ने बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने अंतिम सांस तक सुनाई कैद की सजा

चार साल पहले मानवता को शर्मसार करते हुए दृट्रष्टिहीन नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित सौतेले पिता को अदालत ने आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने दिया है।

By virat tyagi Edited By: Geetarjun Updated: Sat, 08 Jun 2024 11:26 PM (IST)
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दृष्टिहीन बेटी को सौतेले बाप ने बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने अंतिम सांस तक सुनाई कैद की सजा
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। चार साल पहले मानवता को शर्मसार करते हुए दृट्रष्टिहीन नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित सौतेले पिता को अदालत ने आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने दिया है। बेटी की मां की शिकायत पर राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने पास्को एक्ट और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया था।

मां ने दी थी शिकायत

पीड़िता की मां ने 26 जून 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके दूसरे पति ने जून 2020 में उनकी ट्रष्टिहीन 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जब घटना के बारे में बेटी ने उनको बताया तो उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया।

सौतेले पिता को सुनाई सजा

जिला उप न्यायवादी सुनील परमार ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पॉस्को एक्ट में दोषी सौतेले पिता को आखरी सांस तक जेल में रहने और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ जान से मारने की धमकी देने पर छह महीने की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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