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Gurugram News: पानी का बिल ठीक करने में देरी, उपभोक्ता फोरम ने निगम पर लगाया 15 हजार रुपए का जुर्माना

पानी और सीवर का बिल ठीक करने में नगर निगम ने एक वर्ष का समय लगा दिया। पीड़ित व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में करने पर फोरम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर निगम गुरुग्राम पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 18 Nov 2022 01:28 PM (IST)
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उपभोक्ता फोरम ने निगम पर लगाया 15 हजार रुपए का जुर्माना
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : पानी और सीवर का बिल ठीक करने में नगर निगम ने एक वर्ष का समय लगा दिया। पीड़ित व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में करने पर फोरम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर निगम गुरुग्राम पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। उधर, नगर निगम के एसडीओ प्रेम सिंह का कहना है कि जुर्माना लगाने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है।

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जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य रविंद्र जैन एडवोकेट द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में नगर निगम के विरुद्ध शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि एक बिल को ठीक करने के लिए नगर निगम ने एक साल का समय लगा दिया है। इससे उन्हें मानसिक परेशानी होने के साथ कानूनी खर्चे भी करने पड़े। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।

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रविंद्र जैन के अनुसार उनके घर का पानी और सीवर का बिल 33 हजार रुपये आया था। वह पूरी तरह से गलत था। उनका पहले तो पानी का बिल 100-200 रुपये आता था, लेकिन 33000 रुपये का बिल भेजकर उन्हें मानसिक परेशानी में डाल दिया गया। छह महीने तक उनका मामला नगर निगम में अधिकारियों के बीच फंसा रहा। बाद में निगम अधिकारियों ने बिल को ठीक करके बिल पांच हजार रुपये कर दिया। रविंद्र जैन ने यह मामला उपभोक्ता फोरम में डाल दिया। फोरम ने नगर निगम पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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