Move to Jagran APP

अब खुले में नहीं पड़े रहेंगे मृत पशु, दो घंटे के अंदर नहीं उठाया तो दस हजार का लगेगा जुर्माना

नगर निगम ने एक साल के लिए मृत पशु को लेकर लगाया टेंडर। पूर्व में ठेकेदार 24 घंटे तक नहीं उठाते थे पशु। सॉलिड वेस्ट में बने मृत पशु प्लांट में लाने होंगे पशु। जनता को मिलेगी राहत

By manoj kumarEdited By: Updated: Tue, 15 Jan 2019 02:25 PM (IST)
Hero Image
अब खुले में नहीं पड़े रहेंगे मृत पशु, दो घंटे के अंदर नहीं उठाया तो दस हजार का लगेगा जुर्माना
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।