हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत मतदान और मतगणना के दिन पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि किसी भी शराब की दुकान होटल रेस्तरां क्लब शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत जिला में शनिवार पांच अक्टूबर को मतदान के दिन और मंगलवार आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन ड्राई-डे रहेगा। कोई भी स्पिरिट युक्त पदार्थ या शराब, इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे, दिए और या वितरित नहीं किए जाएंगे।
मतदान क्षेत्र में 48 घंटों की अवधि के दौरान घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब, शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। उन्होंने डीसी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी का जिक्र करते हुए बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर निगरानी रहेगी।
मतदान के दिन रहेगा सवेतन अवकाश
पांच अक्टूबर यानी मतदान के दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कार्पोरेशन, शिक्षण संस्थानों में सवेतन अवकाश रहेगा। सभी फैक्ट्रियों, निजी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा। ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें।
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