Haryana Crime: किशोरी से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई सजा; 10 वर्ष कैद और 1.15 लाख जुर्माना
Haryana Crime हांसी में तीन वर्ष पहले 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपित विकास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जागरण संवाददाता, हिसार। हांसी में तीन वर्ष पहले 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपित विकास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने विकास को 12 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मामले में दिसंबर 2020 को हांसी की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत हांसी सिटी थाना में दी थी।
शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु की तो पांच दिन बाद किशोरी को खोज निकाला था। जांच में सामने आया था कि किशोरी को विकास नाम का युवक बहला-फुसलाकर ले गया। था।
आरोपित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने आरोपित विकास को गिरफ्तार कर उस पर दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। जिसके बाद से मामले कोर्ट में विचाराधीन था।