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Haryana Election 2024: कांग्रेस सासंद जयप्रकाश के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, आपराधिक मामलों को छिपाने का आरोप

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जेपी के चुनाव को चुनौती दी गई है। उन पर भारतीय चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा न करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि जेपी ने 2004 में अपने नामांकन में पांच आपराधिक मामलों का उल्लेख किया था लेकिन अपने ताजा हलफनामे में उनका उल्लेख नहीं किया है।

By Dayanand Sharma Edited By: Sushil Kumar Updated: Sat, 14 Sep 2024 07:15 PM (IST)
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Haryana Election 2024: कांग्रेस सासंद जयप्रकाश के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हिसार से सांसद जय प्रकाश उर्फ जेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 18वीं लोकसभा के लिए उनके निर्वाचन को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन पर भारतीय चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा न करने का आरोप है।

मनप्रीत सिरसवा और राज महक तथा अन्य द्वारा दायर याचिका के अनुसार, हिसार संसदीय सीट से दाखिल अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में जयप्रकाश ने गलत विवरण दिया था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

याचिका के अनुसार, 2004 में दाखिल अपने नामांकन में जयप्रकाश ने कहा था कि उन पर पांच आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। हालांकि, उन्होंने अपने ताजा हलफनामे में उन मामलों का उल्लेख नहीं किया है। यहां तक कि जब 2004 के मामलों के विवरण की जांच की गई, तो पाया गया कि ये सभी मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं। ये मामले धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, आपराधिक साजिश और अन्य से संबंधित हैं, जो अभी भी लंबित हैं।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दायर चुनाव याचिका में कहा गया है कि ऐसे तथ्यों को छिपाने से अयोग्यता की संभावना बनती है। याचिकाकर्ताओं ने जयप्रकाश को अयोग्य ठहराने और हिसार सीट को रिक्त घोषित करने के निर्देश देने की मांग की है। खास बात यह है कि जयप्रकाश ने कांग्रेस के टिकट पर हिसार संसदीय सीट से भाजपा के रंजीत सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी।

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