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राम रहीम की पैरोल पर हरियाणा जेल मंत्री बोले- वो सामान्य कैदी, पैरोल के लिए कोई कंडीशन नहीं है

गुरमीत सिंह को पैरोल दिये जाने पर जेल मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पैरोल देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। वो सामान्य कैदी है। हर साल वर्ष में 78 दिनों की पैरोल का उनका हक बनता है।

By Manoj KumarEdited By: Updated: Fri, 17 Jun 2022 02:45 PM (IST)
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जेल मंत्री ने गुरमीत राम रहीम को लेकर कहा कैदी साल में 78 दिनों के लिए ले सकता है पैरोल
जागरण संवाददाता, सिरसा : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को पैरोल दिये जाने पर जेल मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पैरोल देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। वो सामान्य कैदी है। उनका हक बनता है हर साल वर्ष में 78 दिनों की पैरोल का। पहले ये होता था कि कुछ विशेष फार्मेलिटिज होती थी, खेती के लिए छुट्टी चाहिए, मकान बनाने के लिए, फसल कटाई, घर में शादी के लिए के लिए। लेकिन अब बहुत हमने खत्म कर दिया। साधारण कर दिया है।

पहले पैरोल के लिए कई एजेंसियां होती थी, पटवारी इत्यादि की सहमति की जरूरत होती थी, जगह जगह रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब हमने कर दिया कि जो सात साल की सजा से कम के दोषी हैं उन्हें डीसी अपने लेवल पर परमिशन दे देगा। जो सात साल से उपर के हैं, उन्हें डिविजन कमिशनर अनुमति देगा। इन्होंने डिविजन कमिशनर से अपील की।उन्होंने 30 दिनों की कल अनुमति दे दी थी। हमारे पास आज आर्डर आ गए। जिसके बाद सुबह पैरोल दी गई।

जेल मंत्री ने कहा कि डेरा प्रमुख ने बरनावा यूपी जाने के लिए कहा था, जिसके बाद उसे वहां भेज दिया। अगर वे राजस्थान अथवा गुरुग्राम के लिए कहते तो वहां भेज देते। जेलमंत्री ने कहा कि इससे पहले डेरा प्रमुख को 21 दिनों की फरलो दी गई थी। बता दें कि फरलो पैराेल से थोड़ी सी अलग होती है। फरलो में दोषी को इधर से उधर जाने व समाराेह आदि में शामिल होने की छूट होती है। वहीं पैरोल में नियमों का पालन करना होता है।

राम रहीम बीते एक साल में छह बार जेल से बार आ चुका है। 21 दिन की फरलो देने पर सबको हैरानी हुई थी। इस बारे में भी जब सवाल किया गया था तो जेल मंत्री ने तब भी ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि राम रहीम कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। इसलिए उन्‍हें पैरोल व फरलो दी जा सकती है। अब उसे एक महीने की पैरोल मिली है।

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