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Haryana News: सीएम नायब सैनी ने बिजली उपभोक्ताओं को दी राहत, नहीं लिया जाएगा MMC, हर साल बचेंगे 180 करोड़, जानिए आपके कितने बचेंगे पैसे

Haryana News नए वित्तीय वर्ष में बिजली शुल्क में कोई बढ़ोतरी न कर हरियाणा सरकार 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को पहले ही राहत दे चुकी है। श्रेणी एक के बिजली उपभोक्ताओं से 50 यूनिट तक दो रुपये प्रति यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक ढाई रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। आगामी नए बिजली बिल में न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Sun, 16 Jun 2024 01:59 PM (IST)
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Haryana News: सीएम नायब सिंह सैनी ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अब दो किलोवाट तक स्वीकृत लोड के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मासिक न्यूनतम शुल्क (एमएमसी) नहीं देना पड़ेगा। विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल (अब केंद्र सरकार में ऊर्जा एवं शहरी आवास मामले मंत्री) द्वारा की गई घोषणा को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लागू कर दिया है।

आगामी नए बिजली बिल में न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे साढ़े नौ लाख से अधिक गरीब परिवारों के हर साल करीब 180 करोड़ की बचत होगी। अभी तक स्वीकृत दो किलोवाट बिजली लोड व 100 यूनिट तक मासिक खपत वाले परिवारों से 115 रुपये प्रति किलोवाट मासिक की दर से मासिक न्यूनतम शुल्क वसूला जा रहा है।

बस देने होंगे अब इतने ही रुपये

अगले बिलिंग चक्र से मासिक न्यूनतम शुल्क से निजात मिलेगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को केवल खपत की गई बिजली के लिए भुगतान करना होगा। पहले अगर एक किलोवाट लोड वाला परिवार एक महीने में 30 यूनिट बिजली की खपत करता था तो बिल 115 रुपये आता था, जो अब घटकर 60 रुपये रह जाएगा। इसी प्रकार दो किलोवाट लोड वाले उपभोक्ता को एक माह में 30 यूनिट खपत करने पर 230 रुपये का भुगतान करना पड़ता था, जो घटकर 60 रुपये रह जाएगा।

कैसे चार्ज किए जाते हैं यूनिट

नए वित्तीय वर्ष में बिजली शुल्क में कोई बढ़ोतरी न कर सरकार 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को पहले ही राहत दे चुकी है। श्रेणी एक के बिजली उपभोक्ताओं से 50 यूनिट तक दो रुपये प्रति यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक ढाई रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। श्रेणी दो में 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये प्रति यूनिट चार्ज किए जाते हैं।

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कृषि क्षेत्र में 15 हार्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह तथा 15 हार्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह निर्धारित हैं।

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