Haryana: हरियाणावालों की बल्ले-बल्ले, अब लीगल सोसाइटी के लिए NDC लेना होगा आसान; जारी हुए दिशा निर्देश
Haryana अब वैध सोसाइटी के कार्डधारक नगर निगम से (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) एनडीसी ले सकेंगे। मुख्य नगर योजनाकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)/एचएसआईआईडीसी या किसी अन्य गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट द्वारा सोसाइटी को आलोटिड प्लाट है। इसके लिए मालिक का नाम मोबाइल नंबर आधार नंबर तथा बकाया का विवरण संबंधित नगर निगम द्वारा अपडेट किया जा सकेगा।
By Pawan KumarEdited By: Prince SharmaUpdated: Fri, 10 Nov 2023 06:30 AM (IST)
जागरण संवाददाता, हिसार।
हिसार के सोसाइटी के माध्यम से खरीदे गए प्लाट धारकों के लिए राहत की खबर है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के मुख्य नगर योजनाकार की ओर वैध सोसाइटी के कार्डधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए है।
ऐसे मिलेगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट
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