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Haryana: अगर आप BPL कार्ड से उठा रहे हैं राशन तो ये खबर कर देगी निराश, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन; इनके नाम काटने की तैयारी

हरियाणा सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र को दिन-प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है। अब तक पीपीपी पर जमीन या चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ही अपडेट किया जा रहा था। मगर अब पीपीपी कार्ड धारकों को अपने नाम रजिस्टर दुपहिया व चौपहिया वाहन का डाटा भी ऑनलाइन उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसी के नाम चौपहिया वाहन मिला तो उसका बीपीएल राशन कार्ड बंद हो जाएगा।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar JhaUpdated: Mon, 05 Feb 2024 04:07 PM (IST)
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Haryana News: दुपहिया वाहन पर दी छूट और मकान के अतिरिक्त प्लॉट हुआ तो भी कटेगा कार्ड। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, हिसार। सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को दिन प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है। अब तक पीपीपी पर जमीन या चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ही अपडेट किया जा रहा था। मगर अब पीपीपी धारक के नाम पंजीकृत दुपहिया व चौपहिया वाहन का डाटा भी ऑनलाइन उठाना शुरू कर दिया है।

बीपीएल राशन कार्ड इनके कटेंगे नाम

ऐसे में किसी पीपीपी धारक के नाम चौपहिया वाहन पंजीकृत मिला तो उसका बीपीएल राशन कार्ड काट दिया जाएगा। इसमें सिर्फ दुपहिया वाहन की छूट दी गई है। इसको लेकर सरकार की ओर से धरातल पर काम शुरू कर दिया गया है। अब सभी डाटा पीपीपी के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा।

चौपहिया वाहन वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे थे नाम

जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम मकान के अतिरिक्त प्लॉट पंजीकृत मिला तो उसका भी राशन कार्ड काट दिया जाएगा। इससे पहले चौपहिया वाहन वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे थे और न ही प्लॉट वालों के। शुरू में 100 गज अर्बन और ग्रामीण में 200 गज में मकान की छूट थी।

अब ऐसा नहीं है। यदि किसी धारक के नाम मकान के अलावा 100 गज अर्बन या ग्रामीण में 200 गज का प्लाट मिला तो उनको बीपीएल की सुविधा नहीं मिलेगी। हाल ही में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन के जरिए पैमाइश कराई गई थी।

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उसमें गांवों में लाल डोरे की जमीन और मकान मालिकों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा लिया था, जो अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इसी डाटा को देखकर संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है।

पीपीपी के जरिए बनेंगे निशुल्क बस पास

अब सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्राओं को निशुल्क बस पास की सुविधा भी पीपीपी के जरिए ही दी जाएगी।आपके प्रमाण सही है तो बीपीएल राशन कार्ड दोबारा बनेगा। यदि किसी पीपीपी धारक ने अपना चौपहिया वाहन बेच दिया है और उसका बीपीएल कट गया है। इसका पहले पता कर लें। कहीं अभी भी वाहन उसके नाम पंजीकृत दिखा रहा है। ऐसा है तो इस बारे में विभाग को अवगत कराएं और एप्लीकेशन दर्ज कराएं।

अगर आपके प्रमाण सही है तो बीपीएल राशन कार्ड दोबारा बन जाएगा। वरना मुश्किल है। जांच में ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं। लोगों में जागरूकता है कम विभाग अनुसार लोगों में जागरूकता कम है। किसी ने आइटीआर भरी हुई है या चौपहिया वाहन पंजीकृत है।

ऐसे में उनका बीपीएल कटा है। फिर भी पीपीपी धारक सीएससी वालों के पास चक्कर लगा रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट पर सिटीजन पोर्टल पर विकल्प दिया है। लघु सचिवालय में भी हेल्प डेस्क पर पीपीपी धारक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

किसी व्यक्ति के नाम दुपहिया व चौपहिया वाहन पंजीकृत है तो वह डाटा भी पीपीपी से लिंक किया जा रहा है। किसी के नाम चौपहिया वाहन पंजीकृत है तो उनकाे बीपीएल की सुविधा नहीं मिलेगी। -अभिषेक बंसल, पीपीपी से संबंधित जिला मैनेजर।

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