Move to Jagran APP

lockdown 3.0 : हिसार में 40 दिन बाद खुला बाजार, भीड़ बढ़ी तो 2 बजे ही हो गया बंद

हिसार के ऑरेंज जोन में होने के कारण छूट दी गई थी मगर राजगुरु मार्केट में भीड़ को नियंत्रित करना जब मुश्किल हो गया। एसोसिएशन ने फैसला लिया है मार्केट 2 बजे तक ही खुली रहेगी

By Manoj KumarEdited By: Updated: Mon, 04 May 2020 04:25 PM (IST)
Hero Image
lockdown 3.0 : हिसार में 40 दिन बाद खुला बाजार, भीड़ बढ़ी तो 2 बजे ही हो गया बंद

हिसार, जेएनएन। चार मई से लॉकडाउन पार्ट तीन शुरू हुआ है। जोन के हिसाब से हिसार में बहुत से क्षेत्रों में छूट दी गई है। हिसार ओरेंज जोन में है इसी के चलते सोमवार से बाजार खोले गए। सुबह ही कुछ दुकानदारों ने तो आठ बजे ही दुकानें खाेल लीं। वहीं अन्‍य दुकानें भी धीरे धीरे खोलीं गईं। 40 दिन के बाद बाजार खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली, मगर दोपहर होते होते बाजार में इतनी भीड़ हो गई कि 2 बजे ही बाजार को बंद करना पड़ गया।

भीड़ से निपटना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया। अब बाजार खोलने क लिए अब नई नीति के तहत काम किया जाएगा। मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने बैठक कर कई फैसले लिए हैं, इसके तहत सबसे मुख्‍य फैसला ये लिया है कि दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। भीड़ के कारण वायरस न फैल जाए इसके लिए कई एहतियात बरतने होंगे। आगामी रणनीति को लेकर हो सकता है कि डीसी से भी चर्चा की जाए कि कैसे व्‍यवस्‍था बन सकेगी।

वहीं बता दें कि नए नियमों के अनुसार शहर व ग्रामीण अंचल के मुख्य बाजारों में स्थित दुकानें सोमवार से खुली रहेंगी। इन प्रतिष्ठानों को खोलने के दौरान भीड़ नहीं एकत्रित होने देनी है तो लोगों के हाथों के सैनिटाइज भी कराना है। जो दुकानें खुली रहेंगी, उनमें थोक व फुटकर दोनों प्रकार की दुकानें शामिल हैं। इधर राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र बजाज ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर मार्केट में दुकान खोलने को किस प्रकार से एहतियात रखनी है, इसके लिए पुलिस अधिकारियों के साथ सोमवार सुबह पंजाबी धर्मशाला में बैठक बुलाई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं।

ग्राहकों का इंतजार करते दुकानदार

इसके साथ ही जिले में 17 मई तक प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। वहीं चार मई से 17 मई तक सायं 7 से सुबह 7 बजे तक आमजन का अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी अनावश्यक गतिविधियां नहीं की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इन सभी छूट के साथ एक शर्त है कि प्रतिष्ठानों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।

राजगुरु मार्केट की पार्किंग में खड़े व्‍हीकल

ओरेंज जोन में आने वाले क्षेत्रों में ये दी गई है छूट

- पहले से जो सुविधाएं जारी हैं वह लगातार जारी रहेंगी।

- 33 फीसद स्टॉफ के साथ दफ्तर खुले रहेंगे।

- स्वीकृत गतिविधियों के लिए लोगों और वाहनों की आवाजाही जिले के भीतर जारी रहेगी।

- टैक्सी जैसी सुविधाएं शुरू होंगी, मगर इसमें ड्राइवर व दो सवारी बैठाने की अनुमति होगी।

- लॉकडाउन के नियमों के पालन के साथ शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो सवारी बैठने की अनुमति

- बाइक पर दो लोगों को बैठ सकेंगे।

- ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक शुरू रहेंगे।

- टैक्सी जिलों के सीमा के भीतर ही आवाजाही कर सकेंगे।

- 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग व 10 वर्ष आयु तक बच्चे व गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की सलाह

- अनुमति के साथ उद्योग, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा

- जिन उद्योग, प्रतिष्ठानों व निर्माण के लिये 10 से कम लोगों का स्टॉफ है

- सामान की आवाजाही की अनुमति ट्रासंपोर्ट के जरिये जारी रहेगी।

ये सभी दुकानें खुली रहेंगी

- बिजली का सामान

- सीमेंट, टाइल, सरिया आदि दुकानें

- मेडिकल शॉप

- मोबाइल, लैपटॉप व कंप्यूटर

- टीवी, पंखा, फ्रिज, एसी व अन्य उपकरण की दुकानें

- बारबर सैलून

- रिपेयङ्क्षरग की दुकानें

- करियाना की दुकानें

- ई- कॉमर्स

- कोरियर सेवाएं

ग्रामीण इलाकों में इन कामों पर छूट

- ग्रामीण इलाकों में सभी तरह औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां चल सकती हैं

- मनरेगा से जुड़े काम, फूड प्रोसेङ्क्षसग यूनिट, ईंट उद्योग को छूट है।

- ग्रामीण इलाकों में शॉङ्क्षपग मॉल के अलावा सभी तरह की दुकानें खुल सकती हैं।

- कृषि और पशुपालन, मछली पालन

- वृक्षारोपण

- सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं

- स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही

ये कार्य रहेंगे बंद

- हवाई यात्रा

- रेल

- बसों की सेवाएं

- स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान

- होटल

- जिम

- सिनेमाहॉल

- रेस्टोरेंट

- मॉल, शॉङ्क्षपग कॉम्प्लेक्स

-स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स

- धार्मिक-राजनीतिक कार्यक्रम व स्थल

- स्वीङ्क्षमग पूल

- इंटरटेनमेंट पार्क

- बार

- ऑडिटोरियम

- असेंबली हॉल

- सांस्कृतिक व खेल समारोह पर पाबंदी

- धार्मिक जूलूस

-----कांप्लेक्स, मॉल नहीं खुलेंगे। मार्केट में दुकानें व्यापारी बिना अनुमति के भी खोल सकेंगे। इसके साथ ही जिले के भीतर मूवमेंट सशर्त लोग कर सकते हैं। लोगों से अपील है कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं।

अश्वीर नैन, सिटीएम।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।