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Hisar Crime News: दो साल पहले महिला के गले से दोषियों ने तोड़ी थी मंगलसूत्र, अब अदालत ने दी ऐसी सजा...

Hisar News दो साल पहले कुंदनपुरा गांव में खेत से घर लौट रही महिला के गले से तबीजी और मंगलसूत्र तोड़ने के दोषी दीपक और रोहित को जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साल 2022 का मामला है।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar JhaUpdated: Wed, 17 Jan 2024 10:38 AM (IST)
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Haryana News: महिला के गले से दोषियों ने तोड़ी थी मंगलसूत्र। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, हिसार। दो साल पहले कुंदनपुरा गांव में खेत से घर लौट रही महिला के गले से तबीजी और मंगलसूत्र तोड़ने के दोषी दीपक और रोहित को जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई।

दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया 

दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। फरवरी 2022 में गांव कुंदनपुरा निवासी लक्ष्मी देवी ने उकलाना थाना में केस दर्ज करवाया था कि वह और अपनी देवरानी के साथ 14 फरवरी सुबह करीब 11.15 बजे खेत में बरसीम लाने के लिए रेहड़ी गाड़ी में जा रही थी।

गले में से मंगलसूत्र झपटे थे बदमाश

रास्ते में दो अज्ञात व्यक्ति बाइक पर आए और उसमें से एक उतर कर उनकी बैल गाड़ी के पास आया। गले में से एक तबीजी व एक मंगलसूत्र झपटा मारकर भाग गया।

पुलिस ने आरोपितों को किया था गिरफ्तार 

बाइक पर सवार होकर सिरसा ब्रांच नहर की पटरी होते हुए वो सनियाना गांव की तरफ भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपितों को गिरफ़्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।

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