जिले में नए 182 कोरोना संक्रमित मिल और 200 हुए स्वस्थ
फिलहाल पिछले कई दिनों से प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की संख्या सौ से अधिक पहुंची हुई है।
जागरण संवाददाता,झज्जर :
बुधवार को जिले में 182 नए कोरोना के संक्रमित मिले। वहीं 200 मरीज स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल पिछले कई दिनों से प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की संख्या सौ से अधिक पहुंची हुई है। जो चिता का विषय भी है। ऐसे में लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ताकि लोग स्वस्थ रहें। लेकिन काफी लोग अभी भी नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क व बिना शारीरिक दूरी के शहर में घूमते हुए मिलते हैं। अब तक जिले में 20 हजार 783 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। जिनमें से 19 हजार 705 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 336 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है।
बुधवार को 182 कोरोना संक्रमित मिले, जिनमें से केवल 2 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बाकी 180 मरीजों का होम आइसोलेसन में ही उपचार चल रहा है। इसके साथ ही बुधवार को 200 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होने के चलते एक्टिव केसों की संख्या 742 बची हुई है। जिनमें से केवल 9 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं, इनमें एक का का उपचार सरकारी व 8 मरीजों का उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। 733 मरीज होम आइसोलेसन में रहकर ही उपचार करवा रहे हैं। अब तक जिले में कुल 7 लाख 50 हजार 899 मरीजों के सैंपल लिए हैं। जिनमें से 1244 सैंपल बुधवार को लिए गए है। फिलहाल 1202 सैंपलों की रिपोर्ट आना बकाया है। बाक्स :
राज्य सरकार के महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के जारी दिशा-निर्देशों की पालना में डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष श्याम लाल पूनिया ने नए आदेश जारी किए हैं। इन नए आदेशों में कुछ रियायतों के साथ महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि झज्जर जिला में 28 जनवरी प्रात: 5 बजे तक बढ़ाई गई है। झज्जर जिला में जिम व स्पा केंद्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के तहत जिला में भीड़ एकत्रित होने के कार्यक्रम जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे यथावत रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन, झज्जर के 5 व 10 जनवरी को जारी बाकी आदेश यथावत लागू रहेंगे। जिला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कालेज, पालीटेक्निक, आइटीआइ, कोचिग इंस्टिट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिग इंस्टिट्यूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दुकानें व मार्केट सांय 6 बजे तक खुलेंगी परंतु आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।