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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 नवंबर तक बढ़ी : डीसी

यह आदेश जिला में 28 नवंबर की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

By JagranEdited By: Updated: Sun, 14 Nov 2021 05:22 PM (IST)
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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 नवंबर तक बढ़ी : डीसी

जागरण संवाददाता,झज्जर :

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि कुछ रियायतों के साथ 28 नवंबर तक बढ़ा दी है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम लाल पूनिया ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर जिला में नवीनतम निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए है। यह आदेश जिला में 28 नवंबर की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, माल सहित रेस्त्रां को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक शारीरिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट और बार को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ ना होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल को आवश्यक शारीरिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कोविड-19 नियमों की पालना के साथ स्विमिग पुल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 200 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 500 लोगों तक के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी।

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