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झज्‍जर में GRAP स्‍टेज टू के तहत प्रतिबंध लागू, 300 के पार पहुंचा AQI; गाइडलाइन की अवहेलना पर होगी दंडनीय र्कारवाई

haryana News हरियाणा के झज्‍जर में ग्रेप स्‍टेज टू के तहत प्रतिबंध लागू हो गया है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धूल व धुंआ वायुमंडल में न फैलें। ऐसा करना एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना है और दंडनीय भी है। सभी नागरिकों का दायित्व बनता है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में शासन-प्रशासन के साथ सक्रिय रूप भागीदारी निभाएं।

By Amit PopliEdited By: Himani SharmaUpdated: Sun, 22 Oct 2023 01:44 PM (IST)
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झज्‍जर में GRAP स्‍टेज टू के तहत प्रतिबंध लागू, 300 के पार पहुंचा AQI (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, झज्जर। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण करने में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धूल व धुंआ वायुमंडल में न फैलें। ऐसा करना एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना है और दंडनीय भी है। उन्होंने कहा कि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हमारी सबकी पहली जरूरत है।

इसलिए सभी नागरिकों का दायित्व बनता है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में शासन-प्रशासन के साथ सक्रिय रूप भागीदारी निभाएं। डीसी ने बताया कि रविवार को जिले का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) तीन सौ के पार पहुंच गया है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जनहित एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार ग्रेप टू की स्टेज लागू हो गई है।

ट्रांपोर्ट का ज्‍यादा से ज्‍यादा करें प्रयोग- डीसी

डीसी ने कहा कि आमजन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। वहीं निर्माणाधीन कार्यों पर लगातार पानी का छिड़काव जरूरी है ताकि धूल न पैदा हो। खुले में कूड़ा या अन्य तरह की आग लगाना जिससे धुआं उत्पन्न होता है पर प्रतिबंध है। डस्ट या निर्माण सामग्री वाले वाहन चालक निमार्ण सामग्री को ढ़ककर आवागमन करेंगे।

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शहरी क्षेत्रों में यातायात जाम न लगे इसलिए जरूरी है कि सड़क मार्गों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश पहले संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करने की मनाही है। होटल व रेस्ट्राओं में बिजली या क्लीन ईंधन का उपयोग करना होगा। कोयला, लकड़ी का उपयोग करना मना है।

खुले में रखी निर्माण सामग्री को ढक कर रखना जरूरी

डीसी ने कहा कि खुले में स्टोर की गई निर्माण सामग्री पर पानी का छिडक़ाव कर ढक़कर रखना होगा। उन्होंने कहा कि सी एंड डी साइटों पर एंटी स्माग गन का उपयोग करना जरूरी है इसके अतिरिक्त 500 वर्ग गज या बड़ी निर्माण साइट का एनजीटी के डस्ट पोर्टल पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यह निशुल्क है।

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सड़कों की सफाई करने से पहले पानी छिड़काव करना है। डीसी ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर नियमानुसार दंडनीय कार्यवाही अमल लाने के संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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