Jhajjar: पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए धारा 144, दीवाली की रात बस दो घंटे चला पाएंगे पटाखे; समय करें नोट
झज्जर।(Haryana News) में डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नागरिकों से आह्वान किया है कि वे दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। र्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला में धारा 144 भी लागू की गई है जिसमें सामान्य पटाखे चलाना प्रतिबंधित है।
By Amit PopliEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Sat, 11 Nov 2023 12:40 PM (IST)
जागरण संवाददाता, झज्जर।(Haryana News) डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उपायुक्त ने जिला को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नागरिकों से आह्वान किया है कि वे दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं।
जिसके लिए रात आठ से दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला में धारा 144 भी लागू की गई है, जिसमें सामान्य पटाखे चलाना प्रतिबंधित है।
दीपावली-नव वर्ष पर दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति
बता दें कि उच्च वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस और हृदय रोग वाले लोगों के स्वास्थ्य पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।इसी के चलते जिलाधीश ने त्योहारी सीजन के दौरान दीपावली व नव वर्ष पर केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति प्रदान की है।
यह भी पढ़ें: Kaithal Crime: ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, चाचा-चाची ही निकले युवती के हत्यारे, वजह जान खौल जाएगा खून
अन्य पटाखे रखने-बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई
ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे रखने व बिक्री करने वालों पर भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार दिवाली और गुरुपर्व, क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या जैसे अन्य त्योहारों के दौरान पटाखे फोडऩे से होने वाले उत्सर्जन से न केवल हवा में धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक रसायन और गंभीर गैस निकलती हैं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।