Jind News: 12 साल के बच्चे से कुकर्म मामले में बाबा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा
जींद के नरवाना में एक बाबा को 12 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का दोषी पाया गया है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने बाबा को 20 साल के कठोर कारावास और साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक जुर्माना न भर पाने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। बाबा ने बच्चे के साथ कई बार कुकर्म किया था।
जागरण संवाददाता, जींद। शहर के नरवाना सदर थाना क्षेत्र में एक साल पहले 12 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में अदालत ने एक बाबा को दोषी करार दिया। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने बाबा को 20 साल का कठोर कारावास और साढ़े 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की स्थिति में दो साल की अतिरिक्त सजा काटने की बात कही है।
दादा दादी के साथ रहता था बच्चा
अदालत में चले अभियोग के अनुसार, 27 अक्टूबर 2022 को एक महिला ने दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई शराब पीने का आदी है और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। मेरे 12 वर्षीय भतीजे का पालन पोषण दादा-दादी कर रहे हैं।
बच्चे की मां ना होने के कारण वह हर 10-15 दिन में अपने भतीजों को संभालने के लिए मायके में आ जाती है। 25 अक्टूबर को वह अपने माता-पिता और भतीजों को संभालने के लिए आई थी। उसने 26 अक्टूबर को देखा कि उसका छोटा भतीजा बार-बार शौच के लिए जा रहा था। उसने इसका कारण पूछा तो भतीजे ने सारी बात बताई।
एक साल पहले केस में कोर्ट ने सुनाई सजा
उसने बताया कि वह गांव के आसन डेरा में चला जाता है। जहां के बाबा सोनू नाथ 10-15 दिन में उसके साथ दो-तीन बार गलत काम किया। इसका पता चलते ही बच्चे का मेडिकल करवाया और सदर थाने में फतेहाबाद जिले के गांव ढाणी गोपाल निवासी बाबा सोनू नाथ के खिलाफ कुकर्म का केस दर्ज करवाया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने बाबा सोनू नाथ को दोषी ठहराते हुए 20 साल का कठोर कारावास और साढ़े दस हजार रुपये जुर्माना किया है।
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