हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने तक जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए है। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिले में पांच अक्टूबर की शाम छह बजे मतदान प्रक्रिया के समाप्त होने तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदशों का उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नियमों को तोड़ने पर होगी कार्रवाई
डीसी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-सी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या फिर इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे या वितरित नहीं किए जाएंगे।
पब्लिक या प्राइवेट होटल में शराब प्रतिबंधित
मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर, घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब में शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों के तहत रोक लगाई जाएगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।