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Lok Sabha Election 2024: यहां पर बूथ पर जाने की झंझट खत्म, ये मतदाता अब घर से डाल पाएंगे वोट

जींद प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की सारी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष और आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। 29 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख छह मई होगी जबकि नामांकन वापिस लेने की तारीख नौ मई होगी। दो कैटेगरी के वोटर्स अब घर से ही मतदान कर पाएंगे।

By Dharmbir Sharma Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Tue, 26 Mar 2024 07:25 PM (IST)
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Jind News: 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व दिव्यांग मतदाता घर से ही कर सकेंगे मतदान।
जागरण संवाददाता, जींद। जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाने और आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए वचनबद्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि मीडिया भी इस महापर्व के दौरान अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) ने कहा कि चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी हो जाएगी। चुनावी प्रक्रिया के तहत छह मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल सात मई को की जाएगी।

उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि नौ मई रहेगी। 25 मई को मतदान होगा और चार जून को मतगणना होगी। छह जून चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि है। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, सुलभ शौचालय, रैंप की व्यवस्था की गई है।

उड़नदस्ता और निगरानी दल भी किया सक्रिय

प्रशासन द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिली, तो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए उड़नदस्ता एवं निगरानी दल भी सक्रिय कर दिया गया है।

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चुनावी खर्च पर भी कड़ी नजर रहेगी, इतना ही नहीं बैंकों से होने वाले लेन-देन पर भी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस विभाग (Haryana Police) द्वारा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता से करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के साथ-साथ सीआरपीएफ (CRPF) की टुकड़ी की तैनाती की जाएगी। पंजाब व अन्य जिलों के साथ लगने वाली सीमाओं पर नाके लगाए जाएंगे।

दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले घर से ही कर सकते मतदान

80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं से घर से ही मतदान करने के लिए चुनाव कार्यालय की ओर से बीएलओ द्वारा घर- घर जाकर फार्म भरवाए जाएंगे। उनकी सहमति देने के उपरांत ही मतदान की व्यवस्था के लिए टीम का गठन किया जाएगा।

अगर कोई 80 वर्ष आयु से अधिक का बुजुर्ग, दिव्यांग ये कहता है कि मुझे मतदान केंद्र पर वोट डालने में कोई परेशानी नहीं है और वह चलने में असमर्थ है, तो उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई जाएगी। ताकि वो अपना वोट डाल सके।

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