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सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20 साल कारावास, अपहरण सहित कई धाराओं के तहत मामला किया गया था दर्ज

एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने 20-20 साल का कारावास और 24-24 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों ने मिलकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Sat, 07 Jan 2023 12:58 AM (IST)
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युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियों को सजा सुनाई गई।
जागरण संवाददाता, जींद। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने 20-20 साल का कारावास और 24-24 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति 30 सितंबर 2013 को पुलिस को शिकायत दी थी कि 29 सितंबर 2013 की शाम को उसकी बेटी घूमने के लिए बाहर निकली थी।

बेटी ने दोनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात बताई

इसी दौरान गांव के ही पवन ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और गाड़ी में डालकर खेतों में ले गए। जहां गांव का ही नरेंद्र पहले से उपस्थित था। दोनों ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। काफी देर तक बेटी के नहीं लौटने पर जब वे तलाश करते हुए खेतों में पहुंचे, तो उसकी बेटी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी बेटी ने दोनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात बताई।

पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर दोनों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने पवन और नरेंद्र को 20-20 वर्ष का कारावास तथा 24-24 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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