Haryana News: ‘चिराग’ योजना के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 10 अप्रैल आवेदन की अंतिम तारीख; इनको मिलेगा लाभ
चिराग योजना (Chirag Yojana) के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब निजी विद्यालय में पढ़ पाएंगे। इसके लिए उन्हें पिछले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा सरकारी विद्यालयों से पास होना जरूरी है। इस योजना के तहत दाखिले के लिए छात्र 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद । 13 से 25 अप्रैल के तक दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
जागरण संवाददाता, जींद। (Haryana Private School Admission) मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना (Chirag Scheme) के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के लिए शेड्यूल अपडेट किया गया है। अब विद्यार्थी दाखिले के लिए 10 अप्रैल तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। अगर ज्यादा आवेदन आते हैं, तो 12 अप्रैल को ड्रा निकाला जाएगा।
पिछले शैक्षणिक वर्ष में सरकारी विद्यालयों से पास होना जरूरी
जिले के 38 निजी स्कूलों ने चिराग योजना (Chirag Yojana) के तहत दाखिला देने पर सहमति जताई है। इनमें अलेवा ब्लॉक के दो, जींद ब्लॉक (Jind News) के 10, जुलाना ब्लॉक के चार, नरवाना ब्लॉक के चार, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के पांच, सफीदों ब्लॉक के सात व उचाना ब्लॉक के छह स्कूल शामिल हैं। यह योजना चौथी से 12वीं कक्षा तक लागू होगी। जिन विद्यार्थियों ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की होगी, वही इस योजना के पात्र होंगे।
विद्यार्थी दाखिले के लिए केवल उसी खंड में पात्र होंगे। जिसमें वर्तमान में वे पढ़ रहे हैं। खंड में एक से अधिक विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। निजी विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।
सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षा अनुसार सीटों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। 13 से 25 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया विद्यालयों को संपन्न करनी होगी। ड्रा के बाद मुख्य सूची में सफल विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला नहीं लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों के दाखिले 28 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे।
दाखिले के लिए मनोनीत सदस्य होंगे नियुक्त
दाखिला प्रक्रिया के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे। संबंधित विद्यालय के नजदीक शिक्षा अधिकारी, सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी, अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं।यह भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2024: अमृतसर सीट पर कांग्रेस-बीजेपी का महासंग्राम, साल 1952 से अब तक के आंकड़े बेहद रोचक
जिन स्कूलों ने फार्म छह में अपनी फीस राशि पोर्टल पर दर्शायी हो, वही मान्यता प्राप्त विद्यालय फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए पात्र होंगे। विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले विद्यार्थियों का डाटा एमआइएस पोर्टल पर दाखिले की तिथि से दो दिन के अंदर अंदर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।
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