GST Reward: सरकार की GST बिल योजना से होगी इनामों की बौछार, ग्राहक जीत सकते एक करोड़ रुपये
सरकार ने जीएसटी बिल (GST Bill) में रुचि बढ़ाने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम की योजना शुरू की है। इस योजना में आप एक महीने में 200 जीएसटी बिल साइट पर अपलोड करते हैं तो आप ड्रा में भाग ले सकते हैं। इस योजना के तहत तिमाही में आप एक करोड़ की धनराशि जीत सकते हैं। सरकार की इस योजना से टैक्स चोरी के मामलों में लगाम लगेगी।
जागरण संवाददाता, जींद। आम नागरिक के लिए भी जीएसटी बिल लेना फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे ग्राहकों को एक करोड़ रुपये तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत हर महीने निकाले जाने वाले ड्रा में भाग लेने के लिए ग्राहक को अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के माध्यम से ग्राहकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहकों को एक करोड़ रुपये तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। इस योजना से ग्राहकों के साथ-साथ सरकारी कोष में भी फायदा होगा और इससे देश के विकास को भी गति मिलेगी। योजना के हर महीने ड्रा निकालकर ग्राहकों का चयन किया जाएगा। इस ड्रा में भाग लेने के लिए https://web.merabill.gst.gov.in पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकार के इस कदम से टैक्स चोरी के मामलों पर भी नकेल लग सकेंगी।
मासिक ड्रा में भाग के लिए कम से कम 200 GST बिल अपलोड करना अनिवार्य
मासिक ड्रा में भाग लेने के लिए कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल होना जरूरी है। एक महीने में एक नागरिक की ओर से अधिकतम 25 जीएसटी बिल अपलोड किए जा सकते हैं। बिल इनवाइस IOS और एंड्रायड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन 'मेरा बिल मेरा अधिकार' के साथ-साथ वेब पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक इनवायस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) भी मिलेगी, जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रा के लिए किया जा सकेगा।
हर तिमाही में दो विजेताओं को मिलेंगे एक-एक करोड़
योजना के तहत मासिक और तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपये के 800 और 10-10 लाख रुपये के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। हर माह की पांच तारीख तक अपलोड किए गए बिल ही ड्रा में शामिल किए जाएंगे।