Haryana News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों को मिल रहे 51 हजार रुपये, इन तरीको से उठा सकते लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Marriage Shagun Scheme) के तहत हरियाणा सरकार (Haryana Government) गरीब बेटियों की शादी के लिए 51 हजार का अनुदान कर रही है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 6 महीने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी जरूरी है।
By Pankaj KumarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Sun, 24 Sep 2023 04:33 PM (IST)
कैथल, जागरण संवाददाता: हरियाणा सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Marriage Shagun Scheme) चला रहा है। इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद उठाया जा सकता है। साथ ही इस योजना के लाभ के बारे में जिला उपायुक्त प्रशांत पंवार ने भी बताया।
जिला उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
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शादी के 6 महीने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।
1.80 लाख से कम वाले योजना के पात्र
उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।ये भी पढ़ें: Haryana: 25 सितंबर से शुरू होगी प्रदेश में धान खरीद, DCM चौटाला बोले- 48 घंटों के भीतर करें किसानों की पेमेंट
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