Kaithal News: कैथल के आढ़तियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जल्द रिन्यू होंगे मंडी के लाइसेंस; आदेश जारी
कैथल की नई और पुरानी अनाज मंडी के आढ़तियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि संबंधित विभाग जल्द ही आढ़तियों के लाइसेंस को रिन्यू करेगा। वर्ष 2017 में अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले 342 आढ़तियों के लाइसेंस अवैध बताए गए थे। विभाग ने कहा था कि ये आढ़ती चौबारे या फिर मंडी से बाहर बैठे हुए हैं।
By Surender KumarEdited By: Rajat MouryaUpdated: Wed, 20 Sep 2023 04:20 PM (IST)
कैथल, जागरण संवाददाता। शहर की नई अनाज मंडी के आढ़तियों को लाइसेंस रिन्यू किए जाने के मामले में हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने संबंधित विभाग को आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू करने के आदेश जारी किए हैं। 31 अक्टूबर, 2023 को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। बता दें कि शहर की नई व पुरानी अनाज मंडी में लाइसेंस रिन्यू का मामला आढ़तियों के लिए गले की फांस बना हुआ है।
इस वर्ष चार माह के लिए आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू किए गए थे। इस माह नौ सितंबर को लाइसेंस रिन्यू की अवधि खत्म होने के बाद मार्केट कमेटी की तरफ से इन आढ़तियों की दुकान पर आने वाले धान को लिखना बंद कर दिया था। इससे आढ़तियों की परेशानी बढ़ गई थी। अब हाई कोर्ट से राहत मिलने पर आढ़तियों ने खुशी जाहिर की है।
वर्ष 2017 में अवैध बताए गए थे 342 लाइसेंस
बता दें कि वर्ष 2017 में अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले 342 आढ़तियों के लाइसेंस अवैध बताए गए थे। विभाग ने कहा था कि ये आढ़ती चौबारे में या फिर मंडी से बाहर बैठे हुए हैं। आढ़तियों के पास 10 गुणा 85 साइज की दुकानें नहीं है, इसलिए इनके लाइसेंस रद्द किए जाए। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर आढ़तियों ने विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव किया था। विभाग के इस फैसले के बाद आढ़ती वर्ष 2021 में हाई कोर्ट चले गए थे।ये भी पढ़ें- Haryana Dog Attacked: सास-बहू पर कुत्ते ने किया जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल; बेल लगने से हुआ बेकाबू
201 आढ़तियों ने दो अलग-अलग ग्रुपों में केस दायर किया था। इसके बाद 28 फरवरी को 2023 को मार्केटिंग बोर्ड ने हाई कोर्ट में जवाब दिया था कि वे आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू कर देंगे। 20 मार्च 2023 को आढ़तियों ने लाइसेंस रिन्यू को लेकर मार्केट कमेटी कार्यालय में अपील की।
इस पर सचिव ने कहा कि ये दुकानें मंडी से बाहर हैं, कुछ आढ़ती चौबारे में बैठे हुए हैं, कई आढ़तियों के पास दुकान छोटी है। इसलिए लाइसेंस नहीं बना सकते। आढ़तियों ने सचिव के जवाब पर विभाग के सीए को अपील की। इस पर सीए ने कहा कि उनकी पावर नहीं है। सचिव ही रिन्यू कर सकता है। जब लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए तो आढ़ती फिर से हाईकोर्ट चले गए थे।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।