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भागवत कथा से पहले निकाली कलश यात्रा

गोपाल गोशाला गो सेवा समिति की ओर से मॉडल टाउन में सात अगस्त से 14 तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा शिव मंदिर मॉडल टाउन से मॉडल टाउन की गलियों में होते हुए जैन स्थानक तक संपन्न हुई।

By JagranEdited By: Updated: Thu, 08 Aug 2019 08:22 AM (IST)
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भागवत कथा से पहले निकाली कलश यात्रा

जागरण संवाददाता, कैथल : गोपाल गोशाला गो सेवा समिति की ओर से मॉडल टाउन में सात अगस्त से 14 तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा शिव मंदिर मॉडल टाउन से मॉडल टाउन की गलियों में होते हुए जैन स्थानक तक संपन्न हुई। यात्रा में 108 महिलाओं ने भाग लिया। गोशाला समिति 30 वर्षों से गो सेवा का कार्य कर रही है। विशेष रूप से शहर बाजार से दुर्घटनाग्रस्त गोवंश लाकर इलाज सेवा करना है। गोशाला में तीन हजार गोवंश हैं, जिनकी सेवा के लिए 50 सेवक रखे हुए हैं। इस पर 50 हजार से ज्यादा का रोजाना खर्च होता है। गोशाला के पास दान के इलावा आमदनी का कोई साधन नहीं है। भागवत कथा दानी सदस्यों को जोड़ने प्रचार प्रसार करना इसी कड़ी का हिस्सा है। 14 अगस्त को सुबह हवन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूर्व महासचिव राम चरण ने बताया की गोशाला समिति की ओर से ऐसे आयोजन समय-समय पर करवाए जाते हैं। इस मौके पर रमेश बंसल, मदनलाल, यशपाल, अजय, नंदा राम, विजय गर्ग मौजूद थे।

कोर्ट ने लगाया विक्रेता कंपनियों पर जुर्माना

कैथल : न्यायाधीश प्रमोद कुमार की अदालत ने चीका के कीटनाशक विक्रेता बीरभान सिगला व उसकी फर्म मैसर्ज सिगला पेस्टिसाइडस के साथ-साथ निर्माता कंपनी के संचालक अशोक कुमार व उसकी फर्म मैसर्ज एमैसन लेबोरेट्री लिमिटिड छज्जु गढ़ी समालखा जिला पानीपत के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम के तहत विचाराधीन मामले में इन सभी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया। केस की पैरवी करते हुए तत्कालीन गुण नियंत्रक निरीक्षक डॉ. दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि दवाई विक्रेता का फाईप्रोनील 0.3 प्रतिशत जीआर कीटनाशक का सैंपल लिया गया था, जोकि कीटनाशक लैब सिरसा द्वारा मिस ब्रांडेड घोषित किया गया था। इस केस में दवाई विक्रेता, दवाई निर्माता कंपनी व उनके जिम्मेदार व्यक्तियों ने अपनी गलती न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार की। जिसके तहत न्यायाधीश ने धाराओं के तहत 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया।

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