Kaithal News: 6 साल के बच्चे से कुकर्म मामले में नाबालिग को 20 साल की कैद, कोर्ट साथी को पहले सुना चुका सजा
कैथल में छह साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने दोषी नाबालिग को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दूसरी दोषी आरोपी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।
By Pankaj KumarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Fri, 13 Oct 2023 10:38 PM (IST)
जागरण संवाददाता, कैथल। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने छह वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
इसी केस में एक दूसरे दोषी कमल को 30 मई 2023 को 20 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी जा चुकी है। इस बारे में पीड़ित बच्चों के पिता ने चार मई 2020 को थाना ढांड में केस दर्ज करवाया था।
दोनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
जिला उपन्यायावादी जय भगवान गोयल ने बताया कि थाना ढांड के अंतर्गत एक गांव में छह वर्षीय बच्चा घर पर नहीं मिला। उसको ढूंढते-ढूंढते परिवार के लोग पास ही में एक खाली मकान की तरफ गए। वहां बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो वहां दो लड़के कमल और एक अन्य नाबालिग इस बच्चे के परिवार वालों को देखकर मौके से भाग गए। बच्चे ने पूछने पर बताया कि दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।
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19 गवाह किए गए पेश
कोर्ट में चालान तैयार करके दोनों को पेश किया गया। इस मामले में कुल 19 गवाह पेश किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 43 पेज के फैसले में दूसरे नाबालिग को भी दोषी पाया और 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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