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Haryana News: प्रदेश के इस जिले में 38 स्कूलों पर लगेगा ताला, बिना मान्यता प्राप्त हो रहा संचालन

कैथल जिले में शिक्षा विभाग से बिना मान्यता के चल रहे करीब 38 स्कूलों पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब तक चार स्कूलों को बंद किया जा चुका है। क्लस्टर लेवल की कमेटी को स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त के चलाए जा रहे हैं। बीईओ से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।

By Pankaj Kumar Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Sun, 05 May 2024 04:24 PM (IST)
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Haryana News: जिले में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूल होंगे बंद, बीईओ से मांगी रिपोर्ट।
जागरण संवाददाता, कैथल। (Haryana Hindi News) जिले में शिक्षा विभाग से बिना मान्यता के चल रहे 38 स्कूलों को बंद किया जाएगा। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक चार स्कूलों को बंद किया जा चुका है।

सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूल बंद कर रिपोर्ट देने बारे कहा है। इन स्कूलों को बंद करने के लिए क्लस्टर स्तर पर टीमें बनाई गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे स्कूलों को बंद करने के लिए निरीक्षण कर रही हैं।

बता दें कि अदालत के आदेशों के बाद प्रदेश भर में गैर मान्यता के स्कूलों पर निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले के 28 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

पहले 28 स्कूलों को नोटिस दिए गए थे। विभाग को संचालकों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला, इसलिए इन्हें बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। ये स्कूल गैर मान्यता के बाद भी अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर अलग-अलग तरीके से मनमर्जी किताबों, वर्दी, खेल के सामान, आई-कार्ड, स्मार्ट क्लास, डायरी इत्यादि के नाम पर मोटी फीस वसूलते हैं।

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इतना ही नहीं ये स्कूल किराये भवनों के अलावा ऐसे प्राइवेट परिसर में भी चलाए जा रहें है जिनके पास फायर की एनओसी ही नहीं है। इनमें से ज्यादातर स्कूल गांव व शहर की कालोनियों में चल रहे हैं। इन स्कूलों में कई ऐसे भी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की संख्या 38 है।

90 निजी स्कूलों को दोबारा से मान्यता लेने के निर्देश

बता दें कि विभाग के आदेशों के अनुसार दस साल पुरानी मान्यता वाले जिले के 90 निजी स्कूलों को दोबारा से मान्यता लेने बारे निर्देश जारी किए गए थे। इसको लेकर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित स्कूल संचालकों को नोटिस भेजे थे। जिनमें निदेशालय के आदेशों का हवाला देते हुए दोबारा से मान्यता लेने की बात कही गई थी।

पत्र में लिखा गया की अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को नए सत्र में प्रवेश के लिए तब अनुमति दी जाएगी, जब वे सभी नियमों को पूरा करेंगे। शर्तों को पूरा किए बिना यदि कोई भी स्कूल शुरू किया गया, तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन नियम 2003 के तहत इसे अपराध माना जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक 90 स्कूलों में से मात्र सात ने ही दोबारा से मान्यता का नवीनीकरण करवाया है।

बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को किया जाएगा बंद-डीईओ

जिला शिक्षा अधिकारी विजय लक्ष्मी ने बताया कि विभाग से बिना मान्यता के जिले में चल रहे 28 स्कूलों को बंद किया जाएगा। अब तक चार स्कूलों को बंद किया जा चुका है। इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूल बंद करवाकर रिपोर्ट देने बारे निर्देश दिए गए हैं।

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