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'सरेआम गोली मार दो, हमारे लिए पहले ही मर चुका', बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोलीं गुरमेल की दादी

कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला गुरमेल महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है। हालांकि उसके परिवार ने उससे कोई संबंध होने से इनकार कर दिया है। गुरमेल के दादा ने बताया कि उसे 10 साल पहले ही घर से निकाल दिया गया था। वह गलत काम कर रहा है और उसे सरेआम गोली मार देनी चाहिए।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Sun, 13 Oct 2024 07:29 PM (IST)
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'सरेआम गोली मार दो, हमारे लिए पहले ही मर चुका', बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोलीं गुरमेल की दादी।

जागरण संवाददाता, कैथल। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल कैथल के गांव नरड़ के 23 वर्षीय गुरमेल का घर से कोई संबंध नहीं है। घटना का पता चलने पर 70 वर्षीय दादा फुल्ली देवी ने कहा कि गुरमेल को दस साल पहले ही बेदखल कर दिया था। हमारे लिये पहले ही मर चुका है। गलत काम कर रहा है तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि करीब चार महीने पहले गुरमेल घर आया था। उस समय वह घर पर नहीं थी। छोटे भाई 13 वर्षीय प्रिंस को हरिद्वार जाने की बात कहकर गया था। उनके पास गुरमेल का कोई फोन नंबर भी नहीं है और न ही कभी उससे फोन पर बात होती है। गुरमेल के माता-पिता नहीं हैं। तीन हजार रुपये पेंशन से फुल्ली देवी घर का गुजारा चला रही हैं।

2019 में की थी गांव के युवक की हत्या

गुरमेल बचपन से ही लड़ाकू था और गांव में किसी के साथ भी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता था। 31 मई 2019 को कैथल स्थित श्री ग्यारह रुद्री मंदिर के पास गांव के सुनील की हत्या कर दी गई थी, जिसमें सुनील के छोटे भाई अशोक और गुरमेल समेत पांच युवकों पर केस दर्ज हुआ था।

हाई कोर्ट से मिली थी नियमित जमानत

इस मामले में गुरमेल कैथल जेल में बंद रहा। 25 मार्च 2022 को जेल में उसके पास फोन मिला था और उसके खिलाफ सिटी थाना में दूसरा केस दर्ज हुआ था। इस केस में सोनीपत और करनाल के युवकों का भी नाम था।

गुरमेल को हत्या मामले में सात जुलाई 2023 को हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद वह न तो घर आया और न ही दोबारा पेशी पर गया। उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है।

लारेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में गुरमेल

12 अगस्त 2024 को गांव सेगा निवासी युवक से मारपीट के आरोप में गुरमेल के विरुद्ध तितरम थाना में तीसरा केस दर्ज हुआ था। जमानत के बाद कहां रहा, नहीं जानकारी हत्या के मामले में गुरमेल की जमानत किसने करवाई, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है।

साल 2020-21 में कैथल जेल में पंजाब का कोई गैंगस्टर आया था। पुलिस आशंका जता रही है कि गुरमेल उसी समय लारेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया होगा। जमानत के बाद भी वह कहां रहा, किसी को कोई पता नहीं है।

पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया का कहना है कि पुलिस स्थानीय स्तर पर गुरमेल के बारे में जानकारी जुटा रही है। अगर मुंबई पुलिस जांच के लिए यहां आती है तो उसका पूरा सहयोग किया जाएगा।

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