Kaithal News: नए ट्रैफिक रुल्स को लेकर ट्रक और प्राइवेट बस चालक खफा, वाहनों का पहिया बंद कर की हड़ताल
सरकार के ट्रैफिक रूल्स को लेकर ट्रक और प्राइवेट बस चालकों में रोष है। इसके चलते वाहनों का पहिया बंद कर हड़ताल कर दी है। हड़ताल के चलते 230 ट्रक और 115 प्राइवेट बस बंद रही। वहीं अब आटो चालक भी हड़ताल पर जाएंगे। सरकार के नए रूल्स के अनुसार अब सड़क पर हादसा होने पर 10 साल की सजा और पांच से सात लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
जागरण संवाददाता, कैथल। सरकार की तरफ से लागू किए नए कानून को लेकर ट्रक, बस, आटो सहित अन्य वाहन चालकों में रोष है। चालकों का कहना है कि इस कानून के लागू होने से वाहन चालकों को सड़क पर सफर करने में दिक्कत आएगी। यदि दुर्घटना हो गई तो चालकों को जेल जाना पड़ सकता है व जुर्माना भरना पड़ेगा। दुर्घटना होने पर चालक के लिए 10 साल की सजा और पांच से सात लाख रुपये जुर्माना लगाने से उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा।
सरकार इस कानून को वापस लेते हुए चालकों को राहत देने का काम करें। यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो चालक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। सोमवार को प्राइवेट बस चालक व ट्रक ड्राइवर ने नई अनाज मंडी में जमा हुए और नई सड़क दुर्घटना कानून को रद करवाने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन दिया। हड़ताल में सर्व चालक कल्याण संघ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ट्रांसपोर्ट सारथी व कैथल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शामिल हैं।
भाईचारा ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान रामफल, हैप्पी, कालू राम ने बताया कि सरकार की तरफ से आए दिन नए-नए कानून चालकों पर लगाए जा रहे हैं। एक तो महंगाई के इस दौर में पहले ही ट्रक चालक परेशान हैं और ऊपर से सरकार की तरफ से इस तरह के कानून लागू कर ट्रक चालकों के धंधे को चौपट करने का काम किया जा रहा है। चालकों ने कहा कि सड़क पर चलते समय दुर्घटना हो जाती है। कई बार तो सामने से आने वाले वाहन चालक की गलती से भी हादसा हो जाता है, लेकिन हमेशा बड़े वाहन चालक को दोषी करार दिया जाता है।
अगर इन हादसों में चालकों को इतनी बड़ी सजा मिलेगी और जुर्माना भी लाखों रुपये में लगाया जाएगा तो कैसे चालक सड़कों पर वाहन चला सकेंगे। यह कानून ट्रक चालकों को बर्बाद कर देगा। इस तरह के कानून को वापस लिया जाना चाहिए। अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो ट्रक चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
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