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दो व्यक्तियों को विदेश भेजने के नाम पर हुई ठगी, लगभग 7 लाख रुपये का ऐसे लगाया चूना; साल 2017 का मामला

Haryana fraud caseबाबैन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि करनाल के नीलाखेड़ी निवासी गगनदीप सिंह व राजस्थान के जिला गंगानगर निवासी गुरमिंद्र सिंह विदेश जाने के इच्छुक थे तथा बाहर जाकर कुछ कार्य करना चाहते थे। इस दौरान दोनों की मुलाकात जगमीत सिंह से हुई। जगमीत सिंह ने दोनों को कहा कि वह लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। आरोपी को उन्होंने 6.95 लाख रुपये की राशि दी थी।

By Satvinder Singh GirnEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Mon, 09 Oct 2023 03:40 PM (IST)
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दो व्यक्तियों को विदेश भेजने के नाम पर हुई ठगी, लगभग 7 लाख रुपये का ऐसे लगाया चूना। फाइल फोटो
संवाद सूत्र,कुरुक्षेत्र। Haryana fraud case: अंबाला के गांव जंडली निवासी हिम्मत सिंह ने बाबैन थाना पुलिस (Haryana Police) में शिकायत दर्ज कराई कि करनाल के नीलाखेड़ी निवासी गगनदीप सिंह व राजस्थान (Rajasthan) के जिला गंगानगर निवासी गुरमिंद्र सिंह विदेश जाने के इच्छुक थे तथा बाहर जाकर कुछ कार्य करना चाहते थे। दोनों व्यक्ति गुरुद्वारा साहिब मंडोखरा में आते-जाते थे तथा आरोपित गांव यारी निवासी जगमीत सिंह भी गुरुद्वारा साहिब मंडोखरा में माथा टेकने आता था। दोनों की मुलाकात जगमीत सिंह से हुई।

जगमीत सिंह ने दोनों को कहा कि वह लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। वह दोनों को भी विदेश में भेज सकता है और यह भी कहा कि उसने पहले भी काफी लोगों को विदेश भेजा है। दोनों जगमीत सिंह की बातों में आ गए और जगमीत सिंह ने गुरुद्वारा साहिब मंडोखरा में प्रत्येक व्यक्ति 5.50 लाख रुपये में सेनेगल वीजा के लिए तय किए तथा सात मार्च 2017 को शिकायतकर्ता ने आरोपितों को तीन लाख रुपये नकद ले लिए। 15 मई 2017 को 75 हजार रुपये लिए।

आरोपित ने दोनों से पासपोर्ट-फोटोग्राफ सहित अन्य दस्तावेज लिए

इसके अलावा शिकायतकर्ता (Crime News) ने अन्य व्यक्तियों से 3.20 लाख रुपये अलग-अलग समय पर आरोपित को दिए। आरोपित के पास कुछ 6.95 लाख रुपये की राशि चली गई। आरोपित ने दोनों से पासपोर्ट फोटोग्राफ व अन्य जरूरी कागजात ले लिए।

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आरोपित ने दोनों का वीजा लगवाकर जून 2017 में दुबई भेज दिया और कहा कि दुबई पहुंचने के बाद वह उनका सेनेगल में तब्दील करके दूसरे देश भेज देगा। वे दोनों 2.33 लाख रुपये के यूएस डॉलर अपने साथ लेकर गए जो वह भी वहां पर खर्च हो गए। आरोपित ने उनका वीजा तब्दील नहीं कराया। अक्टूबर 2017 में वे वापिस भारत आ गए।

साल 2017 का मामला

आरोपित ने उन्हें विश्वास में लेने के लिए अपने नाम के दो चेक 24 अप्रैल 2017 में तीन लाख रुपये तथा चार नवंबर 2017 का 1.50 लाख रुपये के दिए। वे दोनों व्यक्ति बाहर गए तो चेक अपने घर में रखकर गए थे और जब वापिस आकर तलाश की तो ये चेक कहीं पर गलती से रख दिए गए। वे कुछ दिन पहले आरोपित से मिले। आरोपित ने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।

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