Haryana Election 2024: वोटर आईडी कार्ड होने के बाद भी नहीं दे सकते वोट, मतदाता सूची में नाम होना जरूरी
हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो गई है। प्रदेश में एक अक्टूबर को चुनाव होना है। इसी क्रम में मतदाताओं के लिए खास जानकारी है। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है।लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उस स्थिति में आप वोट नहीं डाल सकते। ऐसे में जरूरी है कि मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में एक बार जरूर चेक करें।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र के इस पर्व में आवश्यक है कि मतदाताओं को भी कुछ तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए।
जिला निवार्चन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें। ऐसा ना हो कि मतदाता के पास वोटर कार्ड तो है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।
इस स्थिति में मतदाता वोट नहीं डाल पाएगा। इसलिए सभी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चेक जरूर करें ताकि वो वोट डालने से वंचित ना रहे।
उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र होने पर भी मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होने की स्थिति में वोट डालने का पात्र नहीं होगा।
चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि वोट का प्रयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। केवल चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र से कोई भी मतदाता मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
ऐप के जरिए मिलेगी जानकारी
मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर सर्च विकल्प की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके माध्यम से कोई भी मतदाता संबंधित मतदाता सूची की जांच कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं।
मतदाता सूची में नहीं है तो भरें फार्म 6
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने बताया कि वोट बनवाने की तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है जो पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को वोट बनवाने की तिथि निर्धारित की गई थी। फिर भी अगर 27 अगस्त को प्रकाशित विशेष संशोधित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं।