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Haryana News: जेल में बंदी पर जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को पांच साल कैद, कोर्ट ने लगाया हजारों का जुर्माना

हरियाणा में अदालत ने जेल में बंद कैदी पर जानलेवा करने के दोष में छह दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर के गांव दाहोड़ में संदीप उर्फ संजीव ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की।

By Satvinder Singh Girn Edited By: Deepak Saxena Updated: Sat, 06 Jul 2024 07:06 PM (IST)
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जेल में बंदी पर जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को पांच साल कैद (सांकेतिक)।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने जेल में बंदी पर जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को पांच-पांच साल कैद की है। अदालत ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

उप जिला न्यायवादी मनोज त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव दाहोड़ निवासी संदीप उर्फ संजीव ने 15 अक्टूबर 2021 को शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसके चाचा का लड़का राजू उर्फ संजय हत्या के मामले में जिला जेल में बंद हैं। 15 अक्टूबर 2021 को वह, राजू उर्फ संजय व वो जेल में ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए थे।

जेल में हुआ था जानलेवा हमला

करीब पांच बजे जब वह बाल कटवाकर बाहर निकला तो जेल में बंदी साहिल, गोबिंद, रोबिन उर्फ नितिन, सौरभ शर्मा, राहुल व गोबिंद ने उसे एकदम घेरकर उसके ऊपर हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। झगडे़ का शोर सुनकर जेल प्रशासन के कर्मचारियों के आने पर हमलावरों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

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जांच के बाद पुलिस ने अदालत में पेश किया चालान

जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया था। जिसके बयान पर शहर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच सेक्टर-सात चौकी के सहायक उपनिरीक्षक हरजीत सिंह को सौंपी। जांच के दौरान आरोपितों को गिरफ्तार कर जांच की थी। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया।

पांच-पांच साल कैद की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर साहिल, गोबिंद,रोबिन उर्फ नितिन, सौरभ शर्मा, राहुल व गोबिंद को दोषी करार देते हुए हत्या के प्रयास के मामले के दोषियों को पांच-पांच साल कैद की है।

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