Narnaul: हत्या के मामले में गैंगस्टर पपला गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा
हत्या करने के मामले में गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषी खैरोली गांव के रहने वाले विक्रम उर्फ पपला को उम्र कैद की सजा व 20000 रुपये का जुर्माना किया है। श्रीराम के मकान में कुछ लोगों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी थी।
जागरण संवाददाता, नारनौल। हत्या करने के मामले में गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषी खैरोली गांव के रहने वाले विक्रम उर्फ पपला को उम्र कैद की सजा व 20,000 रुपये का जुर्माना किया है।
घटना सन 2015 की है। नांगल चौधरी एरिया के गांव बिहालीपुर के रहने वाले श्रीराम के मकान में कुछ लोगों ने घुसकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया था और ताबड़तोड़ गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
मृतक की पत्नी रामादेवी ने पुलिस को सूचना दी कि वह गांव बिहारीपुर की रहने वाली है और घरेलू कार्य करती है। उसने बताया कि उसके चार बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी बिमला देवी गांव खैरोली में शादीशुदा थी। उसकी 21 अगस्त 15 को हत्या कर दी थी।
बिमला से छोटा बेटा पतराम और बीच का लड़का महेश, जिसकी हत्या 2014 मार्च में कर दी थी और उससे छोटा सतपाल है। भय के कारण पतराम व सतपाल परिवार सहित बाहर रहते थे। वह व उसका पति गांव में रहते थे।
उसके दोहते संदीप की हत्या दिसंबर 2014 में कोर्ट नारनौल के सामने कर दी थी। इन हत्या के केसों में उसका पति गवाह था। उसको रात के समय भीमसिंह, सूबेसिंह व अशोक, धर्मबीर, बिमला, विरेन्द्र, विक्रम खैरोली व सुभाष चन्द के लड़के की बहू ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस सुरक्षा के सामने उसके पति पर ताबड़-तोड़ गोलियां चला दीं।
हत्यारों ने उसको व पुलिस वालों को साइड में कर दिया। गोलियां लगने से उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। फिर सभी दीवार कूद कर भाग गए और जाते समय जान से मारने की धमकी दी या तो सारे केस वापस ले लो नहीं तो ऐसे ही सारे परिवार को खत्म कर देंगे।
थाना नांगल चौधरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच कर आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र शर्मा ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने सोमवार को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनाई है।