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Haryana Panchayat Election 2022: महेंद्रगढ़ के दो गांवों में सरपंच पद के लिए नहीं हो रहा मतदान

Haryana Panchayat Election 2022 सरपंच पद के लिए चुनाव रद होने के बाद अब खोडमा गांव में केवल पंच प्रत्याशियों के लिए मतदान हो रहा है क्योंकि बहादुर सिंह की याचिका पर यहां पर सरपंच का चुनाव स्थगित हो गया है।

By Jagran NewsEdited By: JP YadavUpdated: Wed, 02 Nov 2022 09:47 AM (IST)
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महेंद्रगढ़ में भी सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव हो रहा है। फोटो प्रतीकात्मक
नारनौल [बलवान शर्मा]। Haryana Panchayat Election 2022 : हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। जिले के दो गांवों में सरपंच पद के लिए मतदान नहीं हो रहा है। खातोदड़ा और खोडमा में मतदान में बाधा है। दरअसल, खातोदड़ा में सरपंच प्रत्याशी हरपाल सिंह की मौत की वजह से ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया तो खोडमा में सरपंच प्रत्याशी बहादुर सिंह के नामांकन को लेकर गतिरोध के चलते सिर्फ पंच पद पर वोट पड़ रहे हैं। 

मिली जानकारी के मुताबिक, सरपंच पद प्रत्याशी बहादुर सिंह ने फॉर्म रद होने के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली थी। बहादुर सिंह याचिका पर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रत्याशी बहादुर सिंह को चुनाव चिन्ह बीते दिन आवंटित कर दिया था। वहीं, याचिका पर सोमवार देर रात चुनाव चिन्ह को लेकर दोबारा स्टे लगा दिया।

बता दें कि सरपंच पद के लिए चुनाव रद होने के बाद अब खोडमा गांव में केवल पंच प्रत्याशियों के लिए मतदान हो रहा है। दरअसल, सरपंच प्रत्याशियों के चुनाव के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।

जिले भर में रहा सरपंच और पंच पद के लिए मतदान

बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले में बुधवार सुबह से ही सरपंच और पंच पद के लिए मतदान हो रहा है। बता दें कि मतदाता के बाएं हाथ की बीच वाली अंगुली पर स्याही लगाई जा रही है, क्योंकि  दो दिन के अंतराल में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदान के दौरान मतदाता के हाथ में स्याही लगाने बारे में हिदायतें जारी की गई हैं।

पंचायती राज चुनाव के दौरान जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच के चुनाव दो दिन के अंतराल में हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदान करने के बाद चुनाव अधिकारी की ओर से मतदाता के बाएं हाथ की पहली अंगुली पर पहचान के लिए अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है। मतदाता ने इससे पहले जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव के दौरान मतदान के समय मतदाता के बाएं हाथ की फोर फिंगर पर अमिट शाही लगाई गई थी। 

मतदान के दिन है अवकाश

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173ए के तहत लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत जिला में दो नवंबर को होने वाले पंच सरपंच के चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उपायुक्त डा. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि चुनाव क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले हरियाणा सरकार, बोर्ड के कार्यालयों, शैक्षिक और अन्य संस्थानों में कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, व्यापार, दुकानों आदि में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों की मतदान के दिन छुट्टी है।

उन्होंने बताया कि कि कोई भी नागरिक अपने मत के अधिकार से वंचित न रहे। इसी बात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अवकाश होने की वजह से लोगों को कार्यालयों में नहीं जाना होगा और सभी को अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनने का पूरा मौका मिलेगा।

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