Murder Case: पत्नी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, पति को दी थी दर्दनाक मौत; वारदात के वक्त न पसीजा था दिल
अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया गया कि पत्नी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?
जागरण संवाददाता, नूंह। पुन्हाना में जगदीश हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपितों पर अदालत ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
बता दें कि 24 दिसंबर 2020 में पुन्हाना के वार्ड नंबर-1 में जगदीश की गला घोंटकर हत्या दी गई थी। वहीं दोषियों में मृतक की पत्नी कांता भी शामिल है। बताया गया कि जगदीश की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की गई थी।
किन्नरों के साथ काम करते थे पति-पत्नी
पुलिस के अनुसार, मृतक जगदीश व कांता पलवल के बडोली गांव के रहने वाले थे पुन्हाना में किन्नरो के साथ काम करते थे। दोनों मियां-बीवी में झगड़ा होने के बाद पत्नी कांता ने काजल व सीमा किन्नर के साथ मिलकर हत्या कर दी थी।
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12 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
इस मामल में पुलिस ने मृतक के भाई राजू की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब जिला एवं सत्र न्यायालय में अमित कुमार शर्मा की अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया।
अदालत ने मृतक जगदीश की पत्नी कांता समेत तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया भी लगाया है।
पत्नी को न आया था तरस
पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े की वजह से कांता अपने पति जगदीश से नफरत करने लगी थी। यह नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने पति को ही मारने की साजिश रच डाली। इसके बाद उसने काजल व सीमा के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। वहीं पति को मारते वक्त कांता को तरस भी नहीं आया।