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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: सरकार का बड़ा तोहफा, बेटी की शादी के लिए दे रही 71 हजार रुपये; सिर्फ करना है ये काम

प्रदेश सरकार (Haryana News) की ओर से गरीब और बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करने के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है। जिसमें इस कैटेगरी में आने वाले परिवार के माता-पिता को सरकार की तरफ से 71 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है। ताकि परिवार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस हैं।

By Sonia Kumari Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Thu, 18 Jul 2024 08:40 PM (IST)
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Haryana News: हरियाणा सरकार गरीब और बेसहारा परिवारों को दे रही आर्थिक मदद। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा सरकार की ओर से गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ( Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana)के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर आनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं।

माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मिलेगा लाभ

पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ मिलेगा।

सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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