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Haryana Crime: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

हरियाणा के पलवल जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश पर विधि प्राधिकरण दुष्कर्म पीडि़ता को साढ़े सात लाख रुपये आर्थिक सहायता देगा।

By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Sun, 08 Oct 2023 06:30 AM (IST)
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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में पिता को फांसी की सजा
जागरण संवाददाता,पलवल। हरियाणा के पलवल जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश पर विधि प्राधिकरण दुष्कर्म पीडि़ता को साढ़े सात लाख रुपये आर्थिक सहायता देगा। 

सरकारी वकील हरकेश कुमार के अनुसार,अक्टूबर 2020 में महिला थाना में एक शिकायत दी गई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी ही 15 वर्षीय बेटी के साथ तीन वर्ष तक दुष्कर्म किया। उसके गर्भवती होने पर राज खुला। पुलिस ने नाबालिग के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया तो वह उसके पिता से मिल गया।

पता चला कि नाबालिग की मां की 2016 में मौत हो चुकी थी। इसके एक साल बाद पिता छेडछाड़ करने लगा। उसने तीन वर्ष तक दुष्कर्म किया। शिकायत के वक्त वह चार महीने की गर्भवती थी। एनजीओ की देखरेख में ही उसने बच्ची को जन्म दिया। नवजात को तुरंत किसी जरूरतमंद को गोद दे दिया गया था। पीडि़ता आज भी एनजीओ के पास है।  

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