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Palwal News: सौतेली नाबालिग बेटी से पिता ने की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सौतेली नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Thu, 14 Sep 2023 01:24 AM (IST)
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सौतेली नाबालिग बेटी से पिता ने की दरिंगदगी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पलवल, जागरण संवाददाता। होडल थाना अंतर्गत अपनी सौतेली नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। पीड़िता के सरकारी वकील हरकेश के अनुसार पीड़ित नाबालिग के पिता की मौत हो गई थी।

किराए के मकान में रहे रहे थे सभी

इसके बाद नाबालिग की माता ने यूपी के रहने वाले व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली थी और सभी होडल में किराए के मकान में रह रहे थे। नाबालिग बच्ची की माता किसी कार्य से बाहर गई हुई थी।

सौतेले पिता ने उठाया फायदा

इसका फायदा उठाते हुए सौतेले पिता ने 10 सितंबर, 2021 की रात को बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद जब हालत खराब हुई तो नाबालिग पड़ोसियों की मदद से थाने पहुंची और आपबीती बताई।

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पोस्को एक्ट के तहत सुनाई सजा

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से यह मामला में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने आरोपित को दोषी करार देते हुए पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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