Palwal Pollution: पलवल में भी प्रदूषण पर सख्त एक्शन, दिल्ली की तर्ज पर GRAP-2 की ये पाबंदियां लागू
दिल्ली से सटे पलवल जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का दूसरा चरण सख्ती से लागू करने के जिला अधिकारी ने आदेश दे दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा पहले से लागू स्टेज-एक की पाबंदियां भी पहले की तरह लागू रहेंगी। खबर के माध्यम से पढ़ें किन-किन चीजों पर रोक रहेगी।
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का दूसरा चरण सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जिला उपायुक्त ने यह आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पहले से लागू स्टेज-एक की पाबंदियां भी जारी रहेंगी। यह कदम वायु प्रदूषण (Palwal Air Pollution) के गंभीर स्तर को देखते हुए उठाया गया है, ताकि लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ हवा मिल सके।
उल्लेखनीय है कि जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, मंगलवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 तक जा पहुंचा। यह स्तर खराब श्रेणी में आता है। इसी को देखते हुए जिला उपायुक्त ने यह आदेश जारी किए हैं।
जीआरएपी-दो के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपायों को किया गया शामिल
जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ ने बताया कि जीआरएपी-दो के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपायों को शामिल किया गया है, जो वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होंगे। इसमें तात्कालिक उपाय, जैसे कि सड़क धूल नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीतियां भी शामिल हैं।
जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन को बढ़ावा देना। यह निर्णय खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर लिया गया है। एक्यूआईसीएन वेबसाइट के अनुसार, राजधानी के कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब दर्ज की गई है।
हरीश वशिष्ठ, जिला उपायुक्त।जागरणउपायुक्त ने बताया कि यह कार्रवाई वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निजी वाहनों की बजाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, तकनीक का प्रयोग करें।
ऐसे रूट का प्रयोग करें जो बेशक लंबा हो लेकिन खुला हो, ऑटोमोबाइल में एयर फिलटर नियमित रूप से बदलें, जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य करने व खुले में सोलिड वेस्ट व बायोमास जलाने से बचें।
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