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Palwal News: नए कानून के तहत कैंप थाने में दर्ज हुई पहली FIR, संदिग्ध अवस्था में छात्र हुआ लापता

पलवल में नए कानून के तहत कैंप थाने में छात्र की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एक जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 लागू हो चुके हैं। अब घटित हुए अपराध के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Published: Tue, 02 Jul 2024 10:08 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2024 10:08 AM (IST)
धारा 127(6) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) 2023 के अंतर्गत कैंप थाने में पहला मुकदमा छात्र की गुमशुदगी का दर्ज किया गया। पहले यह मामला आइपीसी की धारा 346 के तहत दर्ज होता था। अब यह मामला धारा 127(6) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

नए आपराधिक कानून के तहत दर्ज मामलों में विशेष यह रहेगा कि इन मामलों की प्रगति रिपोर्ट की समय-सीमा तय की हुई है। इसलिए पुलिस शुरू से ही मामलों में कार्रवाई को गति देगी।

यह है पहला मामला

कैंप थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार मामले में ताराका गांव के रहने वाले भारत भूषण ने शिकायत दी है कि उसका बेटा उदित पलवल स्थित निजी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है। बीती एक जुलाई की सुबह वह बस से स्कूल के लिए निकला था।

सुबह करीब नौ बजे उसके पास स्कूल से फोन आया कि उसका बेटा स्कूल नहीं आया है। पीड़ित ने बताया कि उदित सुबह करीब सवा सात बजे स्कूल की बस से स्कूल गया है। वह तुरंत स्कूल पहुंचा और बस परिचालक से बात की। बस में ही स्कूल आया था और स्कूल के दरवाजे पर उतर गया। इसके बाद उसका कुछ नहीं पता।


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