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Haryana News: हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी पर लटकी तलवार, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब

हरियाणा (Haryana News) में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से नियुक्ति को रद्द कर नए सिरे से चयन सूची तैयार करने की अपील की है।

By Jagran News Edited By: Jagran News NetworkUpdated: Fri, 19 Jul 2024 06:59 PM (IST)
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हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी पर लटकी तलवार (जागरण फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी करने और इन्हें नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

तीन साल पहले मांगे गए थे आवेदन

नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और ज्वाइनिंग के बाद दाखिल इस याचिका से अब चयनित 465 एसआई की नौकरी पर तलवार लटक गई है। याचिका दाखिल करते हुए प्रदीप प्रिंस शर्मा व अन्य ने एडवोकेट आदित्य यादव के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे।

याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं था। याची ने बताया कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई।

याची ने कहा कि इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

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इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप सी व डी की भर्तियों में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटाकर मेरिट सूची जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता चयन सूची में अपना स्थान बना सकते हैं।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए और बिना इन अंकों का लाभ दिए नए सिरे से चयन सूची तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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